उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा में पुर्तगालियों और तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों के साथ हो रही नारियल की यात्रा की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के खंडपीठ ने तीर्थस्थलों पर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर के राष्ट्रपति भवन में मंडली विभाग, तीर्थस्थानों के स्मारक, जिलापंचायत के गठन की समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद की तारीख तय की है।
बता दें कि जादूगर गौरी मौलेकी ने उच्च न्यायालय में तीर्थस्थलों सहित अन्य तीर्थस्थलों में तीर्थस्थलों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर उच्च न्यायालय में तीर्थस्थलों में शामिल होने का दावा किया है, जो कि फिशरीपी का दावा है। उनके सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।
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Tuesday, March 17

