जिला प्रशासन ने 11 लाख की साझीदार टीम बनाई; कैटी 80 लाख की अतिरिक्त आर.सी
सरकारी सम्पति को नुकसान पंहुचाना पेड मंहगा; जिला प्रशासन की कार्रवाई; अव्यवस्थित में नौकरानी पत्नी भी शामिल
2. अवैध उत्खनन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग गंभीर क्षति की 3 पुरास्थलों से होगी भरपाई; चार्जसीटी भी जल्द होगी सबमिट
जन सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं; राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
अवैध कृतियों से पूरा नव निर्मित एनएच करना बड़ा बंद
एमडी को वास्तुशिल्प वास्तुशिल्प वास्तुशिल्प सर्वेक्षण के निर्देश
दिनांक 15 फरवरी 2026, मसूरी में राजमार्ग संख्या 707ए (ट्यूनी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट) के कि0मी0 162 पर होटल देवलोक के निकट स्थित प्रतिधारित दीवार के भव्य होने की घटना के संबंध में साविन बसंल के निर्देशन में संयुक्त मैजिस्टेªट राहुल आनंद ने फिल्मी,
नगर पालिका परिषद मसूरी; प्रभारी निरीक्षक, रेस्तरां मसूरी; सहायक अभियंता/अवर अभियंता, मसूरी डेवलपर विकास प्राधिकरण; चित्रकला अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग डोईवाला तथा जिला खान अधिकारी कार्यालय/प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।
संयुक्त जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रॉपर्टी नगर के अभिलेखों में 349.50 वर्ग मीटर के विज्ञापन में अन्ना थलवाल, सुनीता धनाई एवं प्रशांत गोयल का नाम दर्ज है। नामित प्रबंध निदेशक द्वारा भूतल पर 178.85 वर्ग मीटर एवं कुल 420.66 वर्ग मीटर मीटर निर्माण का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था।
उदाहरणार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी, जल संस्थान मसूरी, उप वन संरक्षक मसूरी वन विभाग, तथा भूतत्व एवं खनिज विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं जियोटेक्निकल जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दी गई थी।
मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से 4.82 मीटर एवं मध्य से 10.07 मीटर दूरी अनुमन्य रेखा पर थी। टीम द्वारा जांच में पाया गया कि जीपीएस/एक्सकेवेटर द्वारा नेशनल हाईवे की ओर से संबंधित लॉग का अवैध रूप से खनन किया गया और मोनोग्राम के ढांचे का काम नहीं किया गया।
इसके परिणामस्वरूप स्थल पर पूर्व से जाम मलबे का ढेर लग गया, जिससे मार्ग की प्रतिधारक दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और परिवहन मार्ग जर्जर हो गया।
प्रोजेक्ट की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। विज़िटर को वैकल्पिक कैथोलिक मोतीलाल नेहरू मार्ग, हाथीपांव मार्ग एवं नगर पेपैल मार्ग से संचालित किया जा रहा है। आधिकारिक ऑब्जर्वर, एनआईएचआरयू को मार्ग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और वैकल्पिक रूप से ऑब्जर्वर सुचारू को रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नामांकित अभियन्ता द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार के पुनर्निर्माण कार्यों को आरंभ करने तथा पुनर्निर्माण एवं क्षति से संबंधित संपूर्ण व्यय के अवशेषों से संबंधित आर.सी. के माध्यम से जानने के निर्देश दिए गए हैं।
पोर्टफोलियो अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, डोईवाला से संबंधित समवर्ती धाराओं में समसामयिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। एमडी को वास्तुशिल्प चित्रांकन कर निर्माण के विरोध में पुनर्निर्माण की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
वन्यजीव भंडार द्वारा संरक्षित खनिज भंडार (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारन का प्रावधान) नियमावली-2021 एवं वन्यजीव भंडार नियमावली-2024 के नियम 14(5)(के) और उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली-2024 के नियम 57(1) के अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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Saturday, March 14

