उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और समान निधियों पर 7.1% ब्याज दर लागू होने पर राहत दी है। यह दर 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावशाली रहेगा।
वित्त सचिव वी. षणमुगम ने आदेश जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को उनकी बंधक बचत पर बेहतर रिटर्न की गारंटी और भविष्य की वित्तीय मंजूरी में मदद मिलेगी।
दवा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और इसी प्रकार की अन्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया है। यह ब्याज दर एक अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए निर्धारित है।
सचिव वित्त वी षणमुगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ऑर्डर के बारे में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के अभिदाता की कुल जमा राशि एक अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।
यह ब्याज दर एक अक्टूबर, 2025 से प्रभावशाली मैगनीज और निर्धारित अवधि के अनुसार स्टोरेज में जोड़ी जाएगी। ऑर्डर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी।
सामान्य भविष्य निधि राज्य कर्मचारियों की आरक्षित बचत का प्रमुख माध्यम है, जो सेवा अवधि के दौरान सागर अधिग्रहण या अन्य आवश्यकताओं के समय आर्थिक सहारा प्रदान करता है। ब्याज दर को स्थिर बनाये रखने से कर्मचारियों को भविष्य की वित्तीय नामांकन में मदद मिलेगी।
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Tuesday, March 17

