नैनीताल हाई कोर्ट ने अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पत्नी के 72 टुकड़े करने वाले पति की सजा पर बड़ा अपडेट दिया है
यह मामला उत्तराखंड के वन्यजीव शहर से संबंधित है, जहां पर नरसंहार का मामला सामने आया था। कोर्ट के इस फैसले पर सभी के विरोधाभास टिकी हुई थी।
नौकरानी। हाई कोर्ट ने अनमोला गुलाटी हत्याकांड मामले में अनुपमा के पति सॅटवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी की अपील पर सुनवाई के दौरान सजा काट रही थी।
गुरुवार को जज कोर्ट ने जूनियर की सजा से संबंधित एसोसिएटेड जज जोसेफ मथानी और निकोलस मेहरा की खंडपीठ को नियुक्त किया।
केस के अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या करने के साथ ही शव के 72 टुकड़े कर डी पिज्जा में डाल दिया था। 12 दिसंबर 2010 को जब अनुपमा का भाई दिल्ली से आया तब व्यापारी की हत्या का राज खुला था।
कोर्ट ने पहली बार सितंबर 2017 में गुलाटी को एक्स्ट्रा कलाकार राजेश विला के साथ ही 15 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अर्थदंड में 70 हजार सरकारी कोष में जमा करने और शेष राशि अनुपमा के बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना।
गुलाटी कोरियोग्राफर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 1999 में लव राजेश की थी। इस आदेश के खिलाफ 2017 में हाई कोर्ट में अपील कर चुनौती दी गई थी। रविवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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Tuesday, March 17

