देव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 87.63 करोड़ रुपये की छूट जारी की है। तय समय में राशि जमा न होने की स्थिति में कॉलेज की संपत्ति कुर्क कर नामांकन के लिए इच्छा की जाएगी। यह कार्रवाई उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय कुमार आर्य फोर्थ पर नामांकित सविन बैसाख ने की है।
मामला उन 300 छात्र-छात्रों का है, जिनमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सुभारती मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया गया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सभी छात्रों को राज्य के तीन औद्योगिक मेडिकल कोचिंग में नौकरी से हटा दिया गया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन छात्रों से सरकारी मेडिकल कॉलेज में आवेदन शुल्क लिया गया, जबकि निजी शुल्क के अनुसार पहले सुभारती मेडिकल कॉलेज द्वारा वसूली की जा सकती थी।