शीतकालीन अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाकम सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ परीक्षा में नकल कराने से संबंधित कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पुराने रिकॉर्ड और संदेह के आधार पर की गई, जबकि सह-आरोपित को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए हाकम सिंह को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि 20 सितंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देहरादून पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा देकर 12 से 15 लाख रुपये तक की रकम मांगने का आरोप लगा था।
इससे पहले भी विभिन्न भारती परीक्षाओं में हाकम सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनने हाकम को पूर्व में जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, सभी मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।
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Saturday, March 14

